Rajasthan corona new guidelines 2022: 30 जनवरी तक स्कूल बंद, वीकेंड कर्फ्यू भी लागू
Rajasthan Latest Corona Guideline: राजस्थान में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर गहलोत सरकार ने पाबंदियां बढ़ा दी हैं और नई गाडलाइंस भी जारी की है. आज फिर एक बार नई Rajasthan corona new guidelines 2022 जारी कर दी है।
Rajasthan Corona new Guidelines: राजस्थान में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर गहलोत सरकार ने पाबंदियां बढ़ा दी हैं और नई गाइडलाइन भी जारी की है.
गृह विभाग ने नई गाइडलाइन जारी करते हुए सोमवार से सभी नगर निगम और नगर पालिका क्षेत्र में 12वीं तक की शैक्षणिक गतिविधियां बंद (Corona guideline For School) करने का आदेश जारी किया है. गृह विभाग की ओर से जारी नई गाइडलाइन के मुताबिक, राज्य में 30 जनवरी तक 12वीं के स्कूल बंद रहेंगे. कॉलेज और विश्वविद्यालय में 50 फीसदी उपस्थिति के साथ बच्चे पढ़ाई कर सकेंगे. हालांकि, विभाग ने ऑनलाइन शिक्षण जारी रखने का निर्देश जारी किया है.
Rajasthan government new guidelines – राजस्थान सरकार ने बढ़ती कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए राजस्थान में स्कूलों व शादियों पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए हैं
इस से पहले जारी गाइड लाइन पढ़े
Corona guidelines rajasthan 2022
राजस्थान सरकार ने 12वीं तक की स्कूलों को 30 जनवरी तक बंद करने का आदेश जारी कर दिए है कॉलेज और विश्वविद्यालयों में भी 50 परसेंट उपस्थिति का नियम लागू कर दिया है इसके अलावा शादियों में भी केवल 50 लोगों की अनुमति रहेगी
Rajasthan corona new guidelines 2022
राजस्थान में कोरोना वायरस की तीसरी लहर को देखते हुए कड़े प्रतिबंध लगाए जाने की काफी दिनों से मांग हो रही थी जयपुर व जोधपुर शहर मे कोरोना ने विकराल रूप ले लिया है
इसलिए बढ़ते संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार ने नई गाइडलाइन जारी कर दी है नई गाइडलाइन में राज्य सरकार ने 12वीं तक की स्कूलों को पूर्णता बंद करने का आदेश जारी कर दिया है विस्तृत गाइडलाइन नीचे दी गई है
Rajasthan corona new guidelines 2022 जाने पूरी गाइडलाइन्स
- राजस्थान के नगर पालिका एवं नगर निगम क्षेत्र में स्कूल 12वीं तक की बंद रहेगी
- हालांकि गांव एवं छोटे कस्बों में स्कूल खुली रहेगी
- इसके अलावा नगर पालिका एवं नगर निगम क्षेत्र में दोनों वैक्सीन की डोज लगवाने वाले दसवीं से बारहवीं तक के छात्र अपने माता-पिता की लिखित सहमति से स्कूल जा सकेंगे
- राज्य के नगर पालिका,नगर निगम एवं सभी क्षेत्रों की कॉलेजों में 50% अनुमति के साथ कॉलेज खोलने की अनुमति रहेगी जिसमें कोविड नियमों का पालन करना होगा
- विवाह आयोजन की सूचना ऑनलाइन माध्यम से देनी होगी,आयोजन की अनुमति लेना अनिवार्य नहीं है लेकिन विवाह की सूचना देनी अवश्य है
- विवाह में 50 लोगों तक के कार्यक्रम की अनुमति होगी
- अंत्योष्टि व अंतिम संस्कार आदि कार्यक्रमों में 20 लोगों की अनुमति होगी
- किसी भी प्रकार के धार्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रम रैली आदि के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में 100 लोगों की अनुमति होगी एवं नगर निगम व नगर पालिका क्षेत्र में 50 लोगों को ही अनुमति होगी
- धार्मिक स्थल प्रात 5:00 बजे से लेकर रात्रि 8:00 बजे तक खुले रह सकेंगे
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