Trai new update 2022: TRAI ने टेलीकॉम कंपनियों के लिए जारी किए ये जरूरी आदेश, इससे ग्राहकों की बल्ले-बल्ले
Trai new update 2022: TRAI ने आज ही Telecom Tariff (66th Amendment) Order, 2022 जारी किया है जिसमें टेलीकॉम कंपनियों को कुछ जरूरी आदेश दिए गए हैं जिनका इन कंपनियों के ग्राहकों को काफी फायदा होगा..
हाईलाइट
- TRAI ने जारी किया जरूरी आदेश
- ग्राहकों के लिए है खुशी की बात
- प्लान्स की वैलिडिटी 28 की जगह होगी 30 दिन
टेलिकॉम ऑपरेटरों को अब प्रीपेड सेवाएं इस्तेमाल करने वाले अपने ग्राहकों को 30 दिन की वैधता वाले रिचार्ज प्लान मुहैया कराने होंगे। टेलिकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (TRAI) ने गुरुवार को इससे जुड़ा आदेश जारी किया।
Telecom Tariff trai new update 2022
नई दिल्ली. टेलीकॉम रेग्यूलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (TRAI) ने आज यानी 27 जनवरी को ही सभी टेलीकॉम कंपनियों के लिए कुछ नए आदेश जारी किए हैं. Telecom Tariff (66th Amendment) Order, 2022 के तहत TRAI ने कई ऐसे फैसले सुनाए हैं जिनके बारे में जानकर यूजर्स बेहद खुश हो जाएंगे. आइए इस ऑर्डर में जारी की गई गाइडलाइन्स को डिटेल में जानते हैं..
TRAI के इस आदेश से ग्राहकों को मिलेगा फायदा
TRAI के Telecom Tariff (66th Amendment) Order, 2022 के तहत अब सभी टेलीकॉम कंपनियों को यह आदेश दिया गया है कि हर कंपनी कम से कम एक प्लान वाउचर, एक स्पेशल टैरिफ वाउचर और एक कॉम्बो वाउचर ऐसा रखेगी जिसकी वैलिडिटी 28 दिन नहीं बल्कि पूरे 30 दिन की होगी.
इन प्लान्स को अगर ग्राहक दोबारा रिचार्ज कराना चाहें, तो वो ऐसा मौजूदा प्लान की ही तारीख से करा सकें, ऐसा प्रावधान होना चाहिए.
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ग्राहकों की इस शिकायत को किया दूर
आपको बता दें कि पिछले कुछ समय से कई यूजर्स की यह शिकायत थी कि टेलीकॉम कंपनियां महीने भर का पूरा रिचार्ज नहीं देती हैं और 30 दिन की जगह 28 दिनों की वैलिडिटी वाले प्लान देती हैं.
जहां कंपनियों ने कभी एक महीना बोलकर 28 दिन के प्लान नहीं बेचे वहीं TRAI को लगा कि ग्राहकों की इस शिकायत को दूर करना जरूरी है.
ग्राहकों को मिलेंगे कई सारे ऑप्शन्स
Telecom Tariff (66th Amendment) Order, 2022 के जारी होने के बाद से अब टेलीकॉम कंपनियों के सभी ग्राहकों को कई सारे प्लान्स के ऑप्शन्स मिलेंगे, साथ ही, प्लान्स में पूरी 30 दिन की वैलिडिटी का भी ऑप्शन मिलेगा. इस तरह ग्राहक अपने प्लान्स को और समझदारी से चुन सकेंगे.
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